1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Mon, 07 Apr 2025 12:31:34 PM IST
बिहार में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला - फ़ोटो google
Bihar News: बिहार में निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड पूरा किए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग ने इसके लिए 'निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025' लागू कर दिया है, जो पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से बहाल हो गई है।
दरअसल बिहार में तेजी से बढ़ते निजी सुरक्षा गार्डों के चलन पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में केवल प्रशिक्षित और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले गार्ड ही नियुक्त किए जाएंगे। यह नियम व्यक्तिगत सुरक्षा, संस्थानों, शादियों और अन्य आयोजनों में गार्ड तैनाती के लिए लागू होंगे।
निजी सुरक्षा गार्ड बनने के लिए अब प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य अभ्यर्थियों को 20 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 100 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग और 60 घंटे का फील्ड ट्रेनिंग शामिल है। वहीं, भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिसकर्मियों को केवल 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 40 घंटे का शिक्षण और 16 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। नियमावली के अनुसार, पुरुष गार्ड के लिए न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर जरूरी होगा।
वहीं महिला गार्ड के लिए न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर तय किया गया है, लेकिन सीना माप की अनिवार्यता नहीं होगी। गार्डों को नेत्र और श्रवण दोष से मुक्त होना चाहिए तथा छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही हर साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य होगा।अब निजी सुरक्षा एजेंसियों को इन सभी मापदंडों का पालन करना होगा। अगर यदि कोई एजेंसी तय मानकों का उल्लंघन करती है तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।