Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Navi Mumbai Airport : प्रधानमंत्री मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन , जानें कब और कहां के लिए शुरू होंगी फ्लाइट? Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से मचा धमाल, घर में बदल गए रिश्तों के समीकरण
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 22 Jun 2025 08:22:23 AM IST
शिक्षकों का तबादला - फ़ोटो GOOGLE
Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नया फरमान जारी किया है। इसके तहत, जो शिक्षक नए आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं देंगे, वे अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और अपने पुराने विद्यालय में ही बने रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने शनिवार को इस आदेश को आधिकारिक रूप दिया है।
गुरुवार को विभाग ने 26,665 शिक्षकों का स्थानांतरण करते हुए उन्हें नए-नए स्कूल आवंटित किए थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों को 30 जून तक अपनी स्थिति — योगदान करने या न करने — की घोषणा करनी होगी। जो शिक्षक 30 जून तक अपनी घोषणा नहीं देंगे, उनका स्थानांतरण आदेश 1 जुलाई से रद्द माना जाएगा।
विभाग ने यह भी कहा है कि जो शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर, उस पर हस्ताक्षर कर, नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर फिर इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन विद्यालय में अगले आदेश तक ही रहेंगे।
इसके अलावा, विभाग ने कुल 34,441 प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनके जिलों के भीतर या अन्य जिलों में पूरा किया है। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों द्वारा कुल 45,885 स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग ने बताया कि स्थानांतरण का प्रमुख कारण इच्छित स्थान से वर्तमान विद्यालय की दूरी है। हालांकि, लगभग 11,444 आवेदन ऐसे थे जिनपर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि वर्तमान या चयनित विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रतिकूल था।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक अपना स्थानांतरण आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, योगदान प्रपत्र भी वहीं से डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर कर नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा।
यह नया नियम शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में स्थिरता और गुणवत्ता बनी रहे। प्रशासन ने शिक्षकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और विभाग के निर्देशों का पालन करें।
बिहार सरकार की यह पहल प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षकों के सही आवंटन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा विभाग आगामी दिनों में स्थानांतरण प्रक्रिया की समीक्षा और आवश्यकतानुसार और सुधार भी करेगा।