ब्रेकिंग न्यूज़

Success Story: इंजीनियर का बेटा बना IAS अधिकारी, दो बार असफलता के बाद भी नहीं टूटे हौसले, तीसरी बार UPSC में मिली सफलता Bihar News: निगरानी के हत्थे चढ़ा घूसखोर राजस्व कर्मचारी, 7 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ धराया Bihar Crime News: ई-रिक्शा चालक की हत्या से हड़कंप, जांच के बाद हैरान रह गई पुलिस Bihar Education News: शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग के ACS एस.सिद्धार्थ ने क्या कहा ? चिट्ठी पढ़वाने लगे..... Caste census: जिस जातिगत जनगणना का पंडित नेहरू और राजीव गाँधी ने किया था विरोध, अब राहुल क्यों दे रहे हैं जाति पर ज़ोर? Bihar Mausam Update: अभी-अभी बिहार के इन चार जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट, वज्रपात, हवा के साथ मध्‍यम से भारी वर्षा होने की संभावना, कौन-कौन जिले हैं शामिल... West Bengal: शौचालय की दीवार पर चिपका दिया पाकिस्तानी झंडा, गिरफ्तार कर ले गई पुलिस Life Style: गर्मी में स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त न करें ये गलतियां, ओवरहीट से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स Twins Meet in Bihar: बिहार में होने जा रहा जुड़वों का सबसे बड़ा समागम, देशभर से यहां जुटेंगे Twins भाई-बहन Twins Meet in Bihar: बिहार में होने जा रहा जुड़वों का सबसे बड़ा समागम, देशभर से यहां जुटेंगे Twins भाई-बहन

BIHAR NEWS : जदयू MLC के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया बेऊर जेल

BIHAR NEWS : जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया कुमार ने बुधवार को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कन्हैया पर अवैध बालू खनन का गंभीर आरोप है

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 20 Feb 2025 09:12:57 AM IST

BIHAR NEWS

JDU एमएलसी राधाचरण साह के बेटे - फ़ोटो REPOTER

BIHAR NEWS : जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया कुमार ने पटना की पीएमएलए विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। बालू की काली कमाई से करोड़ों रुपये के मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में पटना हाई कोर्ट से कन्हैया कुमार को नियमित जमानत मिली थी। 


वहीं, इसी जमानत पर आरोपी बेऊर जेल से मुक्त हुआ था। हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपराधिक अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। जबकि,सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी की नियमित जमानत 13 फरवरी को रद्द कर दी थी और एक सप्ताह में कन्हैया कुमार को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।


जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पटना हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत पीएमएलए की धारा 45 के विपरित है, इसलिए जमानत निरस्त की जाती है। साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए वापस पटना हाई कोर्ट भेज दिया। बालू के अवैध धंधे से जुड़े आरोपी कन्हैया कुमार को ईडी ने 18 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। 


इधर, ईडी का दावा है कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के परिसर में छापेमारी के दौरान कई कागजात मिले थे। जिसमें आरोपी कन्हैया कुमार पर अपराध की आय को छिपाने और उससे खुद और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर संपति खरीदने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कन्हैया कुमार ने 17 करोड़ 26 लाख 85 हजार रुपये का इस्तेमाल मनाली में रिसॉट और स्कूल जैसी संपति में लगाया था। इसके लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।