Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी Bihar News: पोखर में डूबने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Fri, 21 Mar 2025 03:47:36 PM IST
- फ़ोटो Google
Bihar News: नीतीश सरकार ने चार जजों को जबरन रिटायर कर दिया है. इनमें से दो न्यायाधीश विभिन्न आरोपों सस्पेंड थे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने इस संबंध में 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार से अनुशंसा किया था. इस आलोक में सरकार ने चारों न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया है.
इन जजों को किया गया जबरन रिटायर
जिन न्यायिक पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें सुपौल के निलंबित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार, भोजपुर के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय त्रिलोकी दुबे, सारण के अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार-1(निलंबित) हैं. वहीं पूर्वी चंपारण के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार शामिल हैं.
तीन महीने का वेतन-भत्ता देकर किया गया अनिवार्य सेवानिवृत
चार न्यायिक पदाधिकारी को 3 महीने का वेतन और अन्य भत्ते का अग्रिम भुगतान कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. दो न्यायिक प्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार जायसवाल एवं अरुण कुमार-1 जो निलंबित हैं, का निलंबन आदेश अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगा.