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BIHAR: हत्या के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिसिया दबिश से घबराकर उठाया यह कदम

नीतीश कुमार का आत्मसमर्पण पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह केस एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि जमीन विवाद अब हत्या जैसे संगीन अपराधों का रूप ले रहा है और अपराधियों पर सख्ती ज़रूरी हो गई है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 12 Aug 2025 08:51:32 PM IST

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जमीन के लिए हुई थी आदित्य की हत्या - फ़ोटो SOCIAL MEDIA

PATNA: पटना में जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या मामले के मुख्य आरोपी नीतीश ने पुलिसिया दबिश से घबराकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। घटना 21 जुलाई 2025 को पटना से सटे दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के सदावेह में हुई थी। जहां आदित्य कुमार और नीतीश कुमार उर्फ काई के बीच जमीन का विवाद हुआ था। इसे लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी।


जिसके बाद नीतीश कुमार उर्फ काई ने अपने दो साथी सोनु कुमार और रौशन उपाध्याय के साथ मिलकर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के सदर्भ में दुल्हिन बाजार थाना काण्ड सं0-179/25, दिनांक-22.07.2025, धारा-126 (2)/115(2)/352/351(2)/103(1) / 3 * (5) भारतीय न्याय संहिता-2023 एवं 27 शस्त्र अधि० दर्ज किया गया था। 


पूर्व में उक्त हत्याकांड के एक आरोपी रौशन उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। जिसके बाद पुलिस नीतीश कुमार उर्फ काई की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस के लागातार छापेमारी और दबिश के कारण आदित्य की हत्या के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार उर्फ काई, पिता-उमेश शर्मा, सा०-सदावेह, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना माननीय न्यायालय दानापुर में आत्मसमर्पण कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) पटना, भानुप्रताप सिंह ने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई जारी है।


नीतीश कुमार का अपराधिक इतिहास-

01. रानीतालाब थाना काण्ड सं0-105/20, दिनांक-11.05.20, धारा-302/34 भा०द०वि०

02. दुल्हिन बाजार थाना काण्ड सं0-196/16, दिनांक-21.10.16, धारा-341/323/385/504/34 IPC & 3(1)(r) Sc/St Act

03. 273/23, दिनांक-12.08.23, धारा-341/323/384/448/504/506/34 IPC

04. 11/23, दिनांक-05.01.23, धारा-341/323/504/506 IPC

05. 382/23, दिनांक-29.11.23, धारा-341/323/384/504/506/34 IPC

06. 137/24, दिनांक-02.06.24, धारा-341/323/504/506 IPC

पटना से सूरज की रिपोर्ट