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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 25 Jun 2025 08:41:35 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Patna Traffic Police: पटना ट्रैफिक पुलिस ने 2025 के पहले पांच महीनों में जनवरी से सख्त वाहन चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी के जरिए 60 करोड़ रुपये के ई-चालान काटे हैं। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 40 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, न कि केवल जुर्माना वसूलने के लिए। गलत चालान होने पर जांच के बाद उसे रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अभियान ने ट्रैफिक उल्लंघन को कम करने के साथ-साथ चोरी की गाड़ियों को पकड़ने में भी मदद की है।
पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ना अब जेब पर भारी पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कैमरों, हैंडहेल्ड डिवाइस (HHD) और चौक-चौराहों पर सख्त चेकिंग के जरिए 4.5 लाख से ज्यादा चालान काटे। इनमें शामिल हैं बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के सीसीटीवी कैमरों ने 2.86 लाख चालान काटे, जिनसे 32.21 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें से 1.49 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। HHD मशीनों से 1.67 लाख चालान काटे गए। इस अभियान में पांच चोरी की गाड़ियां भी बरामद हुईं, जिससे सड़क सुरक्षा के साथ अपराध नियंत्रण में भी मदद मिली।
ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने स्पष्ट किया कि अगर किसी का चालान गलत कटा है, तो उसे तुरंत भुगतान करने की जरूरत नहीं है। नागरिक ट्रैफिक एसपी कार्यालय में आवेदन देकर चालान की जांच करवा सकते हैं। 15 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जाती है और अगर चालान गलत पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑन-द-स्पॉट चालान भरते समय रसीद जरूर लें और पुलिस के दबाव में रिश्वत न दें। गलत चालान की शिकायत के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या परिवहन सेवा पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर वाहन नंबर और चालान नंबर के साथ आवेदन किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि पटना में चालान भुगतान को आसान बनाने के लिए ई-चालान सिस्टम लागू है। भुगतान के दो तरीके हैं। एक ऑनलाइन, जहां नागरिक परिवहन सेवा पोर्टल पर वाहन नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद डिजिटल रसीद डाउनलोड की जा सकती है। ऑफलाइन भुगतान के लिए नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर चालान नंबर और वाहन दस्तावेज के साथ नकद जमा करना होगा। चालान का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना जरूरी है, वरना मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाएगा, जहां अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।