1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 12 Aug 2025 04:27:01 PM IST
रेरा का आदेश - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
PATNA: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने लोक नाथ बाबा होम्स पर एक ग्राहक से पैसा लेकर दूसरे ग्राहक को फ्लैट बेचने के कारण जुर्माना लगाया है और साथ ही प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वो पहले ग्राहक को सूद की रकम भी साठ (60) दिनों के अन्दर लौटाए।
रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश फ्लैट खरीदार अन्नू सिंह द्वारा दायर शिकायतवाद का निष्पादन करते हुए दिया। शिकायतकर्ता अन्नू सिंह ने अपने वाद में यह बताया कि उन्होंने सर्वयोनी सिटी नाम के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था। जिसका कुल मूल्य बिल्डर ने 15.51 लाख रुपये बताया था। एकरारनामे के अनुसार उन्होंने बिल्डर को 5.35 लाख रुपये बुकिंग राशि रूप में जुलाई 2017 में दिया था एवं तत्पश्चात फ्लैट मूल्य की बाकी राशि भी समय-समय किश्तों में देती रहीं ।
समय पर भुगतान किये जाने के बावजूद बिल्डर ने शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी राशि मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बाच लौटा दिया एवं फ्लैट को एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया । शिकायतकर्ता ने अपने वाद में जहाँ बिल्डर द्वारा मूलधन लौटने के बात स्वीकार की वहीँ उन्होंने यह भी दावा किया की चुकि बिल्डर ने उनके बगैर किसी गलती के फ्लैट को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया एवं सिर्फ मूलधन लौटाया अतः उन्हें उनके द्वारा दी गई राशि पर सूद भी मिलना चाहिए ।
दोनों पक्षों को सुनाने के पश्चात रेरा जांच आयुक्त की एकल पीठ ने यह पाया कि बिल्डर ने फ्लैट खरीदार द्वारा दी गयी राशि का उपयोग छः वर्ष से अधिक समय तक किया एवं बुकिंग राशि लेने में भी रेरा अधिनियम की धारा 13 का उलंघन किया जिसके अनुसार कोई भी बिल्डर बुकिंग राशि के रूप में फ्लैट अथवा प्लॉट के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं हो सकता है ।
इन सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एकल पीठ ने बिल्डर पर रेरा अधिनयम के प्रावधान का उलंघन करने के विरुद्ध 77,550 रुपये का जुर्माना लगाया तथा उन्हें यह भी निर्देश दिया की वो सूद की राशि, जिसकी गणना शिकायतकर्ता द्वारा बिल्डर को भुगतान की गयी राशि की तिथि से होगी, ऍम सि एल आर (MCLR) की दर में 2% जोड़कर करेंगे । बिल्डर को यह राशि आदेश पारित होने के 60 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को वापस करनी है ।