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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 14 Aug 2025 03:11:16 PM IST
पटना हाईकोर्ट का फैसला - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। नाबालिग से रेप केस में बरी किया गया है। निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने पलट दिया है।
पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नवादा से RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी अभियुक्तों की अपील को स्वीकृत करते हुए बरी कर दिया है। इस कांड के 5 अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी कर 7 मई 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की।
दरअसल RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव पर 6 फरवरी 2016 को नवादा में अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद राजबल्लभ को तुरंत बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। जबकि अन्य तीन को 10 साल की सजा दी थी।
गौरतलब है कि 6 फरवरी 2016 को बर्थडे पार्टी के नाम पर एक नाबालिग बच्ची को बोलेरो में बिठाकर एक महिला गिरियक स्थित एक घर पर लेकर गई थी। जहां उसे पीने के लिए शराब दिया गया था। लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद नाबालिग बच्ची का जबरन कपड़ा उतार दिया और उसे बिस्तर पर धकेल दिया गया। इस दौरान मुंह में कपड़ा ठुस दिया गया था। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया और सुबह में नाबालिग को घर छोड़ दिया गया।
नाबालिग ने अपने बयान में बताया था कि जो महिला उसे लेकर गई थी उसने दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति से 30 हजार रुपये लिया था। उसने खुद उसे पैसे लेते हुए देखा था। इस केस के ट्रायल के दौरान सरकार की ओर से 20 गवाहों ने अपनी गवाही दी। वही बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
जिसके बाद स्पेशल MLA/MP कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी। आपराधिक साज़िश व तस्करी के लिए दोषी करार दी गयी दो अन्य लोग सुलेखा व उसकी माँ राधा देवी को उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रूपए जुर्माना भरने का कोर्ट ने आदेश दिया था।
इनके अलावा सुलेखा देवी की बेटी छोटी देवी, संदीप सुमन और तुसी देवी को 10-10 साल की कारावास के साथ ही 10-10 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया गया। इस आदेश के खिलाफ इन लोगों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित रेप कांड मामले में राजबल्लभ को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।