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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 24 Mar 2025 11:51:05 AM IST
150 रुपये के दूषित पनीर चिली के बदले 1 लाख 60 हजार 150 रुपये का जुर्माना - फ़ोटो google
Bihar News: बिहार के मोतिहारी के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट को दूषित पनीर चिली खिलाना महंगा पड़ गया। मोतिहारी के प्रतिष्टित अन्नपूर्णा एंड डॉटर्स राजा बाजार कचहरी के मालिक रामेश्वर शाह और प्रबंधक विजय दास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने 150 रुपये के दूषित पनीर चिली के बदले 1 लाख 60 हजार 150 रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने अगले 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करने की स्थिति में 7 प्रतिशत ब्याज की दर से जोड़कर राशि उपभोक्ता को देने का भी निर्देश सुनाया है। दरअसल मोतिहारी के दरपा थाना इलाके के जितेंद्र कुमार ने कुछ महीने पहले अन्नपूर्ण एंड डॉटर्स राजा बाजार ब्रांच की दुकान से 150 रुपये की पनीर चिली ऑर्डर कर खाया था। पनीर चिली खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने केस किया और इस मामले में उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
खबरों के मुताबिक खराब पनीर चिली खाने के बाद उपभोक्ता जितेंद्र कुमार को तेज बुखार हो गया। हालत खराब होने की स्थिति में उनके बेहतर इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए उन्हें काफी राशि खर्च करनी पड़ी। डाक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए सलाह दी, जिससे उनका काम-धंधा सब बाधित हो गया। तबीयत ठीक होने के बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग न्यायालय में अपना शिकायत 133/24 को दर्ज कराया गया था। जिसके बाद न्यायालय की ओर से रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माना लगाया गया।