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1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Thu, 27 Mar 2025 06:03:44 PM IST
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Bihar news: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने दो बिल्डरों के खिलाफ बड़ा आदेश पारित किया है. कबीर ड्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों की चल सम्पति को जब्त करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश इस बिल्डर द्वारा रेरा बिहार के आदेश का पालन नहीं करने एवं पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने के बाद दिया गया।
शरीक बिलाल द्वारा दायर निष्पादन वाद की सुनवाई के दौरान रेरा अध्यक्ष ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया तथा महानिरीक्षक (निबंधन) को निर्देश दिया कि कंपनी के निदेशक द्वारा किसी भी प्रकार के निबंधन पर तत्कालीन प्रभाव से रोक लगायी जाए।
विवेक कुमार सिंह की पीठ ने ग्रीन सिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध भी वारंट जारी करने का आदेश दिया। श्रीमती स्मिता ने 24 लाख रुपये कंपनी द्वारा नहीं लौटाए जाने के बाद प्राधिकरण में निष्पादन वाद दायर किया था।सात अन्य निष्पादन वादों के सुनवाई के दौरान बिल्डरों द्वारा पीड़ित खरीदारों के लगभग 34 लाख रुपये लौटाए तथा इन्हीं मामलों में उन्होंने कुल 27 लाख रुपये पहले भी लौटाए थे। इस प्रकार इन सात पीड़ित घर खरीदारों के कुल जमा राशि जो की लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपये है में से निष्पादन वाद के दौरान लगभग 61 लाख रुपये लौटाए जा चुके हैं।
जिन सात पीड़ित घर खरीदारों के पैसे लौटाए गए हैं उनके नाम क्रमशःसगीर आलम, कुमारी उषा, कमल मोहन प्रसाद, अनिल कुमार, गोपाल स्वरुप रवि, जुली कुमारी एवं विकास सिन्हा है।