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NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना NEET UG पास किए विदेश से नहीं कर सकते MBBS

NEET UG 2025: विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए अब नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Thu, 20 Feb 2025 02:58:52 PM IST

 NEET UG 2025

बिना NEET UG पास किए विदेश से नहीं कर सकते MBBS - फ़ोटो google

NEET UG 2025: भारतीय छात्रों को विदेश के किसी भी संस्थान से एमबीबीएस कोर्स करने के लिए नीट यूजी परीक्षा को पास करना होगा। बिना नीट परीक्षा पास किए वह विदेशी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिना नीट यूजी परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी योग्यता की वैधता बरकरार रखी है। अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स को विदेशी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखा, जिसके तहत विदेशी संस्थानों में मेडिकल यूजी पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। 2018 में पेश किया गया यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र को भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।


दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने एक नियम बनाया है, जिसके तहत किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।एमसीआई के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के उस नियम को बदलने से इनकार कर दिया है और इस नियम को जस का तस बरकरार रखा है। अब भारतीय स्टूडेंट्स को किसी भी देश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET) पास करना अनिवार्य होगा।