Bihar News: पटना में हाईटेक हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम, अब कार्ड स्कैन करो और कार खुद हो जाएगी पार्क Double Money Scheme fraud: बिहार में 24 घंटे में पैसा डबल करने का झांसा, एक करोड़ से अधिक की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार CBSE 10th Result 2025: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानिए.. कब और कहां आएगा परिणाम, कैसे करें चेक? Bihar Vehicle Rules 2025: बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, इन नियमों का पालन नहीं किया तो धो बैठेंगे अपने वाहन से हाथ Kedarnath Dham history: केदारनाथ धाम के कपाट खुले, भक्तों की उमड़ी भीड़ ...जानिए इस दिव्य धाम की पौराणिक कथा और इतिहास NEET Paper Leak: संजीव मुखिया के साथ DIG का रिश्तेदार भी था शामिल, CBI की जांच में बात आई सामने, कौन है वो... Bihar Vidhansabha Election 2025: "विधायक चुराने वालों को सीमांचल सबक सिखाएगा", पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतने के लिए ओवैसी का मास्टरप्लान Jitan Ram Manjhi: जातीय जनगणना पर जीतनराम मांझी का तेजस्वी पर तंज... 30 साल पहले किसका राज था? Wedding jewellery ownership: शादी में मिले गहनों पर किसका हक? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला Shikhar Dhawan Girlfriend: फिर घोड़ी चढ़ने वाले हैं गब्बर? कौन है उनकी यह आयरिश गर्लफ्रेंड.. जिसके लिए धवन ने खुलेआम किया प्यार का इजहार?
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 15 Feb 2025 05:44:59 PM IST
बाहुबली को कोर्ट से झटका - फ़ोटो google
Anant Singh: मोकामा गोलीकांड में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख करना होगा।
दरअसल, मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में बीते 22 जनवरी को हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अनंत सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई।
बीते 5 फरवरी को अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने एक बार फिर से जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
15 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अनंत सिंह की जमानत का विरोध किया। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम अनंत सिंह को बेल नहीं दे सकते हैं। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अनंत सिंह जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं।