1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Jun 20, 2025, 2:05:45 PM
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को तीन साल की सजा और आर्थिक दंड भी लगाया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला काट कर शख्स की हत्या कर दी थी।
दरअसल, प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के मामले में पत्नी नीतू देवी और उसके प्रेमी गौतम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें धारा 302 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन्हें धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मृतक मंतोष कुमार की पत्नी नीतू देवी का गौतम कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर मंतोष कुमार की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई संतोष कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी और मुकदमा चलाया गया था। कोर्ट में मृतक के 8 वर्षीय बेटे रिशु कुमार की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसने अपनी मां नीतू देवी और गौतम कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। अब दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने बीरपुर थाना कांड संख्या 128/ 2021एवं सत्र वाद 119/ 2022 की सुनवाई करते हुए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले के आरोपित बीरपुर थाना के पर्ररा निवासी नीतू देवी एवं बछवारा थाना के नारेपुर निवासी गौतम कुमार को हत्या में दोषी घोषित किया था।