1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Mar 07, 2025, 6:09:52 PM
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar News: बेगूसराय की पॉक्सो कोर्ट ने दो नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले बस ड्राइवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने दो नाबालिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में स्कूल बस के ड्राइवर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने दोनों पीड़िता को 5- 5 लाख रुपए की राशि मुआवजा के तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भुगतान करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने 13 गवाहों को गवाही कराई।
जानकारी के मुताबिक, 28 नवंबर 2023 को स्कूल बस के ड्राइवर ने घर छोड़ने के दौरान पांच साल की दो नाबालिक बच्चियों के साथ खरमौली बांध पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी सिकंदर राय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी ऐघु का रहने वाला है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने खुशी जताई है।