1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Feb 13, 2026, 5:31:23 PM
आजीवन कारावास की सजा - फ़ोटो Google
Bihar Crime News: गोपालगंज के चर्चित अटल हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भोरे विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीपीआई(माले) प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेया गांव का है। 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद के चलते अटल पांडेय पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल अटल पांडेय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जितेंद्र पासवान सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले के बाद इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।