Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग

Bihar Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई, और फिर साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 20, 2025, 7:55:48 AM

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बिहार क्राइम न्यूज - फ़ोटो GOOGLE

Bihar Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई, और फिर साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यह हृदयविदारक घटना मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत श्रीनगर थाना क्षेत्र के रामनगर बाजार में बुधवार की है। मृतिका की पहचान 26 वर्षीय महिला पूजा कुमारी के रुप में हुआ है। 


जानकारी के मुताबिक, रामनगर निवासी सुनील साह की पत्नी पूजा कुमारी का बुधवार को जेठानी सीता देवी के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ, लेकिन शाम को फिर से विवाद उग्र हो गया। धक्का-मुक्की के बाद, पूजा के पति सुनील साह ने अपने परिजनों के साथ मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।


वहीं, हत्या को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर शव को घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद, आरोपियों ने मृतका के मायके वालों को सूचना दी और घर छोड़कर फरार हो गए। मृतका के पिता मनोज साह, माता किरण देवी और भाई शिवम कुमार जब रामनगर पहुंचे, तब तक घर में ताला बंद था और सभी आरोपी फरार हो चुके थे।


सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना की पुलिस और प्रभारी थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पूछताछ के दौरान सूचना मिली कि आरोपी पति बहियार की ओर भागा है। पुलिस ने पीछा कर उसे बांसबाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को घटनास्थल पर दो सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से शव जलाने की जगह की जांच की। शुरुआती रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि मृतका की मौत गला दबाने से हुई है।


थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका की मां द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी पति सुनील साह, राजकुमार साह, जेठानी सीता देवी, मट्ठू साह, और श्रवण कुमार के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं, हत्या और शव को जलाने की इस घटना को IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना), और 120B (साजिश) के तहत दर्ज किया गया है। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को भी मामले की जानकारी दी जा रही है ताकि निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। 


रामनगर और आसपास के ग्रामीण इलाके में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि घरेलू विवाद को इस हद तक ले जाना इंसानियत को शर्मसार करता है। एक पड़ोसी ने बताया कि दोपहर में थोड़ी कहासुनी हुई थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। फिलहाल, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी।