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Suspension Review Bihar : विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, निलंबित कर्मियों को मिल सकती है राहत; जारी हुआ आदेश

Suspension Review Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र पुलिस मुख्यालय ने निलंबित पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। सामान्य मामलों में निलंबन हटाकर ड्यूटी पर वापसी की अनुमति दी जाएगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Nov 2025 02:38:38 PM IST

Suspension Review Bihar : विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, निलंबित कर्मियों को मिल सकती है राहत; जारी हुआ आदेश

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Suspension Review Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र पुलिस विभाग ने एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पुलिस मुख्यालय ने निलंबित पुलिसकर्मी अधिकारियों और जवानों को राहत देने का फैसला किया है। यह फैसला इस उद्देश्य से लिया गया है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे और ड्यूटी के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध हो सकें।


पुलिस मुख्यालय के इस निर्णय के तहत, उन पुलिसकर्मियों को निलंबन से मुक्त किया जाएगा जो सामान्य प्रकृति के आरोपों के कारण निलंबित हैं। यह निर्णय सीधे-सीधे उन पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरा है जो मामूली मामलों में निलंबित कर दिए गए थे और जिनकी वजह से उनकी सेवाएं बाधित हुई थीं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने रेलवे पुलिस सहित सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सभी वरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के निलंबन के मामलों की समीक्षा करेंगे और यह तय करेंगे कि किन मामलों में निलंबन हटाया जा सकता है।



पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश साफ बताते हैं कि हर निलंबन के मामले की गहराई से जांच की जाएगी। यदि कोई मामला सामान्य प्रकृति का है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबन से मुक्त किया जा सकेगा। अगर निलंबन का आदेश रेंज डीआईजी या आईजी स्तर से हुआ है, तो उस पर एसएसपी या एसपी स्तर पर पुनः समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, अगर संबंधित अफसर यह उचित समझते हैं कि निलंबन हटाया जा सकता है, तो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि सभी मामलों की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां उनका गहन विश्लेषण होगा। समीक्षा में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निलंबित पुलिसकर्मी पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं और क्या वास्तव में वे चुनाव ड्यूटी के योग्य हैं।


यह ध्यान देने वाली बात है कि निलंबन मुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि विभागीय कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निलंबन हटने के बाद भी विभागीय जांच और कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ब्लैक मार्क्स देना, वेतन रोकना या बर्खास्तगी तक की सजा भी शामिल है।यह निर्णय उन्हें केवल सेवा के दौरान ड्यूटी करने के लिए अवसर प्रदान करता है, जिससे चुनावी ड्यूटी के लिए बल की कमी न हो।


बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इस अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती अनिवार्य है। साथ ही, चुनावों के बाद भी स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। चूंकि निलंबित पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं कर सकते, इसलिए चुनाव के समय उनकी सेवाएं अनपेक्षित रूप से अनुपलब्ध रहती हैं। इसी कारण पुलिस मुख्यालय ने यह संवेदनशील निर्णय लिया है, ताकि चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे।


इस फैसले का लाभ सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों को मिलेगा। इसमें सिपाही, हवलदार, जमादार (एएसआई), सब-इंस्पेक्टर (SI) और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप नहीं हैं, उन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए शामिल किया जा सके।


बिहार पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से सार्थक है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी दर्शाता है। कानून-व्यवस्था के लिए बहाल पुलिसकर्मियों की ड्यूटी से चुनाव प्रक्रिया को फायदा होगा और साथ ही निलंबित पुलिसकर्मियों को सुधार का एक और मौका मिलेगा। हालांकि, विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे जवाबदेही भी बनी रहेगी। यह कदम एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय के रूप में देखा जा सकता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा और अनुशासन दोनों को प्राथमिकता देता है।