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National Herald case :नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, 7 मई को अगली सुनवाई

National Herald case :नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें आरोपपत्र पर अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 02 May 2025 03:15:28 PM IST

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सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी की तस्वीर - फ़ोटो Google

National Herald case : दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।


 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नोटिस आज शाम तक दोनों को भेज दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है।


यह केस 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुआ था। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को बिना ब्याज 90.21 करोड़ रुपये का लोन दिया, जिसे बाद में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया गया। इस लेन-देन के जरिए यंग इंडियन , जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है|  बता दे कि AJL की 99% हिस्सेदारी और उसकी लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया।


प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसे आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग बताते हुए 2021 में जांच शुरू की। अप्रैल 2025 में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई जिसमें उन्हें इसके बाद  आरोपी नंबर 1 और 2 बताया गया है। वहीँ  कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताती रही है।