वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 14 Apr 2025 05:50:03 PM IST
- फ़ोटो google
Vehicle Registration Canceled: वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक वायू प्रदूषण बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत ट्रक, कैब, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी शामिल हैं। इन गाड़ियों की कुल संख्या दिल्ली में लगभग 55 लाख से अधिक बताई जा रही है।
इन पुराने वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क नहीं किया जा सकता है, जिसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है। वाहन मालिक इन्हें केवल निजी पार्किंग स्पेस में ही रख सकते हैं, बशर्ते वह कोई शेयर की गई पार्किंग न हो।
यदि कोई पुराना वाहन सार्वजनिक स्थान पर चलता या पार्क होता पाया गया तो वाहन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही पांस से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल, डीजल या CNG भी नहीं मिलेगा। सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वाहन जाम में कमी, सड़क सुरक्षा जैसे अहम कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस अभियान में परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड की सक्रिय भागीदारी होगी। सरकार ने इन वाहनों के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
अब सवाल उठता है कि वाहन मालिक क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने तीन विकल्प दिए हैं। पुराने वाहन को स्क्रैप कराया जा सकता है, ऐसे वाहन को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराया जा सकता है, जहां यह वैध हों। इसके साथ ही पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है।