Road Accident: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे Bihar News: शिवहर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस Short Term Courses After 12th: 12वीं के बाद करियर की नई राह: शॉर्ट-टर्म कोर्स से जल्दी नौकरी और बढ़िया सैलरी Bihar-Nepal Border: बिहार घुसने की फिराक में 10 से ज्यादा आतंकी, सीमा पर हाई अलर्ट Bihar crime: प्रशिक्षु दारोगा की बहन की हत्या का खुलासा ,बचपन का दोस्त निकला कातिल Patna Junction: कल से बदल जाएगी पटना जंक्शन की यातायात व्यवस्था, अब जाम को कहिए हमेशा के लिए अलविदा Bihar Rain Alert: IMD ने जारी की 26 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील Bihar News: केस में लापरवाही पड़ी भारी, जज ने बिहार के दो पुलिस अधिकारियों को 5 घंटे तक हिरासत में रखा; जानिए.. पूरा मामला Bihar News: केस में लापरवाही पड़ी भारी, जज ने बिहार के दो पुलिस अधिकारियों को 5 घंटे तक हिरासत में रखा; जानिए.. पूरा मामला Ara News: समाजसेवी अजय सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया
1st Bihar Published by: Updated Wed, 24 Jun 2020 09:40:39 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा. अब गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति आपने लिखाई तो इसके बदले आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
इसे लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. ऐसे वाहनों चालकों से 2500 रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन विभाग ने यह क्लियर कर दिया है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है.
सभी प्रकार के वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. वहीं वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना की आशंका अधिक होती है. इसलिए ऐसा करने वालों से फाइन लिया जाएगा.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट पर रोमन, अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि वह दूर से ही नजर आये. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है.