Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी National Herald case :नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, 7 मई को अगली सुनवाई SIT In Action: पाकिस्तान में 15 दिन रहा यह कांग्रेसी MP? पत्नी के NGO पर पाक से फंडिंग लेने का इल्जाम, जांच में जुटी SIT Success Story: चार बार फेल होने के बाद भी नहीं टूटे हौसले, कठिन परिश्रम कर 5वीं बार में बनीं UPSC टॉपर! Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar News: सिपाहियों के संघ का 'नेता' फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर 11 माह से फरार...बालू के अवैध धंधा में शामिल होने की शिकायत पर SP ने कराई जांच तो खुल गई पोल Action On CRPF Jawan: बिना अनुमति पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पड़ा भारी, अब CRPF करने जा रही बड़ी कार्रवाई Unique Party Trend: बिना दूल्हा-दुल्हन के हो रही शादी! दिल्ली में सामने आया नया ट्रेंड, जानिए..
1st Bihar Published by: Vikramjeet Updated Thu, 16 May 2024 08:58:08 PM IST
- फ़ोटो
VAISHALI: सड़क हादसे में मौत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने में देरी से नाराज वैशाली कोर्ट ने DM ऑफिस को नीलाम करने का आदेश जारी किया। दरअसल पिछले 24 साल से कोर्ट में लटके मामले और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने के आदेश के बाद मुआवजा देने में देरी से नाराज कोर्ट ने सरकार की सम्पति नीलाम करने का फरमान सुना दिया। आदेश में वैशाली DM के सरकारी कार्यालय सहित समाहरणालय को नीलाम करने का आदेश जारी किया।
दरअसल यह मामला 2000 का है जब सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। मौत के बाद मुआवजा नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिद्दूपुर थाने के चकसिकन्दर में सरकारी रोड रोलर से हुए हादसे में फैज खलीफा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद मुआवजे को लेकर वैशाली कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। 04 सितंबर 2019 को क्लेम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर पीड़ित पक्ष को 08 लाख 10 हजार 840 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। राज्य सरकार को मुआवजा देना था लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं मिला।
पीड़ित पक्ष ने मुआवजा नहीं मिलने और देरी की शिकायत कोर्ट से की। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार की संपत्ति नीलाम कर मुआवजे की रकम पीड़ित पक्ष को देने का फैसला सुनाया। नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए DM ऑफिस की नीलामी का इश्तेहार थमा दिया गया। जिला प्रशासन को थमाए गए नीलामी इश्तेहार में कोर्ट ने अगले आदेश तक DM ऑफिस और कार्यालय की किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है।
पीड़ित पक्ष के वकील अविनीश कुमार ने बताया की कोर्ट ने अपने नीलामी वाले इश्तेहार में प्रशासन को सूद समेत मुआवजे की रकम आदायगी का आदेश दिया गया है और इस मामले में अगले 18 मई को जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। जिसके बाद कोर्ट नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकारी कार्यों में लेटलतीफी और लालफीताशाही की कहानी कोई नई बात नहीं है। नई बात तो लापरवाह अधिकारियों पर कोर्ट का यह सख्त फैसला है।