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सितंबर की शुरुआत के साथ हुए ये बड़े बदलाव, जेब को लगेगा झटका, छोटी से बड़ी सेवाएं होंगी महंगी

1st Bihar Published by: Updated Wed, 01 Sep 2021 08:51:06 AM IST

सितंबर की शुरुआत के साथ हुए ये बड़े बदलाव, जेब को लगेगा झटका, छोटी से बड़ी सेवाएं होंगी महंगी

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DESK : सितंबर महीने की शुरुआत के साथ आज से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. आइये इस खबर में जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो आज से बदल गए हैं. 


1. एलपीजी की कीमतें आज से बदल गई हैं. जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था. आज महीने के शुरुआत में महंगाई का झटका लगा है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है. 


2. आज से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे. अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 


3.  सेबी आज से स्‍टॉक ट्रेडर्स के लिए नए नियम लागू कर रहा है. इसके तहत आज से 100 फीसदी मार्जिन के नियम पूरी तरह लागू हो रहे हैं/ अब कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्‍शंस में पूरा मार्जिन देना होगा. अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पूरा मार्जिन देना होगा. किसी भी समय मार्जिन घटने पर पेनाल्टी भरनी होगी. 


4. आज से पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती हो रही है. पंजाब नेशनल बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर 2.90% ब्याज मिलेगा. पहले यह 3% था. यानी कमाई में कटौती होगी. 


5. आज से OTT प्लेटफाॅर्म Disey+Hotstar सब्स्क्राइबर को ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा. अब ग्राहकों को 399 रुपये की जगह 499 रुपये का भुगतान करना होगा. 


6. जीएसटी के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा. यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है. 


नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी. ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी. 


7. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था. यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है. कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था. लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है. 


बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा. इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी. चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है. इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी.


8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें. अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.