बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: बिहार के स्कूल-कॉलजों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, इतने करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार
1st Bihar Published by: Updated Mon, 18 Jul 2022 08:09:32 AM IST
- फ़ोटो
DESK : बढ़ती महंगाई के बीच अब लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज यानी सोमवार से लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद अब कई खाद्य चीज़ों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे सामान शामिल हैं। इन चीज़ों पर सरकार आज से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूलेगी। वहीं, 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल ये टैक्स मुक्त है।
पिछले दिनों द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने की बैठक की गई थी, जिसमे पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे सामान, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। आज से नया दर लागू कर दिया जाएगा।
आपको बता दें, टेट्रा पैक और बैंक की ओर से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाली चीजों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सौर वॉटर हीटर पर पहले पांच प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह गृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है।