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अब किया हर्ष फायरिंग तो जाना होगा जेल, सोशल मीडिया पर भी नजर

1st Bihar Published by: Updated Thu, 17 Nov 2022 10:26:21 AM IST

अब किया हर्ष फायरिंग तो जाना होगा जेल, सोशल मीडिया पर भी नजर

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DESK : इन दिनों हर रोज कहीं न हैं से यह मामला निकल कर सामने आता रहता है कि शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की गई है। जिसमें किसी ने किसी तरह के हताहत की खबरें भी आते रहती हैं। जिसके बाद अब इसको लेकर पुलिस महकमे द्वारा सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर आयुध अधिनियम 2019 का हवाला दिया जा रहा है।  


दरअसल, पिछले दिनों बढ़ते हुए हर्ष फायरिंग को मद्देनजर इस बार से हर्ष फायरिंग पर बड़ी सख्ती की तैयारी की है। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा है। अब किसी पर हर्ष फायरिंग का केस दर्ज हुआ तो नए प्रावधान के तहत सजा दी जाएगी। इसके तहत अब दो वर्ष की सजा और लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान है। इसको लेकर सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। 


जिसके बाद अब इसे लेकर  पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी निर्देश दिया गया है कि, यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। जिसमें दिखावा करने वाले सोगों के सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर भी केस दर्ज किए जा रही हैं।


अब आकर आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है।