ब्रेकिंग न्यूज़

गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025 : सवालों के घेरे में RJD कैंडिडेट लल्लू मुखिया ! ललन सिंह के रोड शो में जाना और JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर युवक को दी गई तालिबानी सजा ...बेरहमी से की गई पिटाई Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट

अब किया हर्ष फायरिंग तो जाना होगा जेल, सोशल मीडिया पर भी नजर

1st Bihar Published by: Updated Thu, 17 Nov 2022 10:26:21 AM IST

अब किया हर्ष फायरिंग तो जाना होगा जेल, सोशल मीडिया पर भी नजर

- फ़ोटो

DESK : इन दिनों हर रोज कहीं न हैं से यह मामला निकल कर सामने आता रहता है कि शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की गई है। जिसमें किसी ने किसी तरह के हताहत की खबरें भी आते रहती हैं। जिसके बाद अब इसको लेकर पुलिस महकमे द्वारा सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर आयुध अधिनियम 2019 का हवाला दिया जा रहा है।  


दरअसल, पिछले दिनों बढ़ते हुए हर्ष फायरिंग को मद्देनजर इस बार से हर्ष फायरिंग पर बड़ी सख्ती की तैयारी की है। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा है। अब किसी पर हर्ष फायरिंग का केस दर्ज हुआ तो नए प्रावधान के तहत सजा दी जाएगी। इसके तहत अब दो वर्ष की सजा और लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान है। इसको लेकर सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। 


जिसके बाद अब इसे लेकर  पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी निर्देश दिया गया है कि, यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। जिसमें दिखावा करने वाले सोगों के सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर भी केस दर्ज किए जा रही हैं।


अब आकर आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है।