1st Bihar Published by: Updated Jan 10, 2020, 1:58:19 PM
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DHANBAD: बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं. इस बार महतो की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है. आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान शपथ पत्र में केसों और सजायाफ्ता को लेकर गलत जानकारी दी हैं.
विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. आरोप लगाया है कि महतो ने चुनाव के दौरान सिर्फ दो केसों में सजायाफ्ता बताया है. शपथ के अनुसार कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 में 9 अक्टूबर 2019 को एसडीजेएम कोर्ट ने ढुल्लू महतो को धारा 323 में 12 माह, धारा 353 में 12 माह, धारा 332 में 18 माह, धारा 147 में 12 माह और धारा 225 में 18 माह की सजा दी थी. ये सजाएं जोड़ी जाएं तो 72 माह होता है. इसी तरह बरोरा कांड संख्या 307/2006 में भी 1 साल की सजा हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसला का दिया हवाला
आरोप लगाने वाले ने पत्र में 11 जनवरी 2005 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी का हवाला देते हुए लिखा है कि इसमें पांच जजों की पीठ ने एक ही मुकदमे में विभिन्न धाराओं में मिली सजा जोड़ते हुए केरल के विधायक प्रभाकरण बनाम पी जयाराजन केस में विधायक की सदस्यता कोर्ट ने रद्द कर दी थी. बता दें कि बााघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं. वह हमेशा विवादों में रहते हैं. इन पर यौन शोषण से लेकर कई तरह के मामले इन पर दर्ज है.