1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 10 Apr 2024 09:05:37 PM IST
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DESK: अब सभी बैनर पोस्टरों पर प्रकाशकों का नाम छापना अनिवार्य होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने नियमों में संशोधन करते हुए यह आदेश जारी किया है। चाहे होर्डिंग्स हो या बैनर या फिर पंपलेट सभी में प्रकाशक का नाम देना अब जरूरी हो गया है। सभी बैनर पोस्टर पर नजर रहेगी। इसलिए चुनाव आयोग के आदेश को सभी उम्मीदवारों को पालन करना है।
ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने यह फैसला कुछ राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद लिया है। क्योंकि जो राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर लगाये गये हैं उसमें प्रिंटर या प्रकाशक का नाम अंकित नहीं है जिससे पता नहीं चल पाता कि यह किस प्रिंटिंग प्रेस का है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी।
जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सत्ता में मौजूद किसी पार्टी या सरकार के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।