Bihar Crime News: बिहार में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, महिला समेत 6 लोग घायल Bihar News: ब्रह्मपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सत्य प्रकाश तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल Bihar News: ब्रह्मपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सत्य प्रकाश तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल Bihar Crime News: बिहार में जादू-टोना के शक में हैवानियत का गंदा खेल, खंभे से बांधकर जबरन मल खिलाया Bihar Crime News: बिहार में जादू-टोना के शक में हैवानियत का गंदा खेल, खंभे से बांधकर जबरन मल खिलाया Bihar News: 'मंत्री' से सुप्रीम कोर्ट के जज बने 'अय्यर साहब' ने ध्यान रखने में थोड़ी कमी क्या कर दी, इंदिरा सरकार ने न्यायाधीश के 'साढू' को ही सजा दे दी थी Bihar Bhumi: जमीन रिकॉर्ड अपडेट का बड़ा मौका...वरना पड़ेगा पछताना ! राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है तैयारी, आपके घर जाने वाली है दो सदस्यीय टीम Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ा, लोगों में भारी नाराजगी Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ा, लोगों में भारी नाराजगी Rajdev Ranjan Murder Case: पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की सुनवाई पूरी, इस दिन आएगा फैसला; पूर्व सांसद शहाबुद्दीन थे हत्याकांड के मुख्य आरोपी
1st Bihar Published by: Jitendra Kumar Updated Sat, 27 Jun 2020 02:37:27 PM IST
- फ़ोटो
BEGUSARAI: बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने शो कॉज जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम ) ठाकुर अमन कुमार ने लापरवाही पर थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया है।
सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 310/ 2020 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष के लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए शो कॉज दाखिल करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि नगर थाना के रतनपुर निवासी सूचक अरविंद कुमार सिंह ने अपने ग्रामीणों के विरुद्ध रतनपुर थाना में आवेदन पत्र दिया था। जिसे रतनपुर थानाध्यक्ष द्वारा 341, 323, 447,504,506 ,307 ,384, 380, 34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की अनुशंसा करते हुए प्राथमिकी दर्ज के लिए नगर थाना भेज दिया गया था। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष ने धारा 307 और 384 आईपीसी को हटाते हुए केवल 341, 323 ,379,34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की।
जब इस कांड के आरोपी सोनू सिंह ,संतोष कुमार सहित अन्य ने न्यायालय से जमानत ले ली तब थानाध्यक्ष ने न्यायालय में 307 धारा जोड़ने के लिए आवेदन दिया। तब तक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके थे। न्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष के इतनी बड़ी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए आज थानाध्यक्ष के विरुद्ध यह आदेश पारित किया है।