Bihar Assembly Election : आज पीएम मोदी बिहार की इन महिलाओं से करेंगे बात, जानिए पहले फेज की वोटिंग से पहले क्या है NDA का बड़ा प्लान Bihar Election 2025: निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान, बिहार चुनाव से पहले एक्जिट पोल पर लगा रोक; निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का प्रयास Bihar News: बिहार में SI पर युवक को तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप, मचा बवाल Bihar elections : पहला चरण मतदान से पहले महागठबंधन का बड़ा ऐलान: महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए किए कई वादे Bihar News: बिहार में करोड़ों रुपये की लागत वाला पुल धंसा, आवागमन हुआ ठप; जनता ने सिस्टम पर उठाया सवाल Patna News: 6 और 7 नवंबर को पटना के सिनेमा हॉल्स में 50% की छूट, लाभ उठाने से पहले यह कार्य अनिवार्य Kartik Purnima 2025: कल है कार्तिक पूर्णिमा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त Bihar News: बिहार चुनाव से पहले इस जिले में ₹35 लाख जब्त, गुप्त सूचना के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई Mokama Crime Case : CID को नहीं मिला दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कोई ठोस सबूत! जानिए क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों हो रही परेशानी Special Intensive Revision: बिहार के बाद अब इन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 07 Dec 2024 01:21:57 PM IST
                    
                    
                    - फ़ोटो
DESK : महाराष्ट्र में नई सरकार मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार के परिवार को बड़ी राहत मिली है। ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया है कि अजित पवार की 1 हजार की संपत्ति वापस की जाएगी। यह संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही उपमुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, आयकर विभाग ट्राइब्यूनल ने पवार की 1 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त कर दी है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ की संपत्ति शामिल हैं। उस समय वह शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का हिस्सा थे। ट्राइब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आयकर विभाग कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाया है जिससे पता चले कि इन संपत्तियों के मामले में बेनामी लेनदेन किया गया।
बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही सारे लेनदेन हुए थे। आयकर विभाग ने अजित पवार की जिन संपत्तियों को जब्त किया था उसमें दिल्ली का एक फ्लैट, सतारा की शुगर फैक्ट्री और गोवा का रिजोर्ट शामिल था। पवार की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि पवार परिवार ने इन संपत्तियों को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं की है और उनके खिलाफ लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वैध माध्यम के जरिए ही सारा लेनदेन किया गया था। आयकर विभाग भी ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया है जिससे पवार परिवार और बेनामी लेनदेन के बीच कोई कनेक्शन मिले।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 5 नवंबर 2024 को आयकर विभाग ने कहा था कि ट्राइब्यूनल अपने आदेश पर एक बार फिर विचार करे। हालांकि ट्राइब्यूनल ने आयकर विभाग की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। आपको बताते चलें के विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 124 करोड़ की है। उन्होंने बताया था कि उनके पास 14.12 लाख कैश और अकाउंट में 6.81 लाख रुपये जमा है। इसके अलावा उनके पास टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी और 3 ट्रेलर ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास 10 लाख की गाड़ी है।