ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar election: मंच टूटने की घटना: मोकामा में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह धड़ाम से गिरे, जनसभा में अफरा-तफरी बिहार चुनाव से राहुल गांधी ने क्यों बनाई दूरी? कांग्रेस के कैंडिडेट भी हो रहे हैरान; जानिए क्या है वजह राजधानी पटना के इन घाटों पर आप भी दे सकते हैं अर्घ्य, जानिए क्या है तैयारी और घाट जाने का रास्ता Bihar News: इतने लाख प्रवासी नहीं देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में वोट, जानें क्या है वजह? Crime News: छठ पूजा मनाने बिहार गया था परिवार, इधर घर में हो गई ₹लाखों की चोरी Bihar News: नहाय खाय के दिन बिहार के अलग-अलग जिलों में 11 की मौत, स्थानीय लोगों में शोक की लहर Patna News: पटना में 2 दिन तक यह सड़कें बंद, जानें लें अब किस मार्ग से होकर गुजरेंगी गाड़ियां; जानिए Bihar Election 2025: दांव पर नीतीश के मंत्रियों की साख,पार होगी नैया या तेजस्वी के योद्धा मार लेंगे मैदान; जानिए क्या है समीकरण Bihar News: छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जारी हुआ सख्त निर्देश; नहीं मानने पर होगी कार्रवाई Bihar Weather: छठ पूजा के दौरान बिहार में तेज बारिश, चक्रवाती तूफान बढ़ाएगा लोगों की मुश्किलें

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Thu, 09 May 2024 06:49:14 PM IST

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान

- फ़ोटो

BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। 


दरअसल, 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 स्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके ऊपर बम से भी हमला किया गया था। मृतक की पत्नी सुचिका कुमारी ने नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।


भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैलसा सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा- 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


जबकि दूसरे आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी और बच्चों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करें।