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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 29 Apr 2024 01:56:50 PM IST
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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम बहाली को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 10 हजार से अधिक पदों पर एएनएम बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार की अपील पर विगत 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे सोमवार को सुनाया गया।
दरअसल, बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन के मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा उम्मीदवारों द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर इनकी नियुक्ति की जानी थी। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर, 2023 को विज्ञापन में बदलाव कर दिया।
कमीशन द्वारा किए गए बदलाव के बाद सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अप्रैल, 2024 को मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि प्राप्तांकों के आधार पर एएनएम की बहाली की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एएनएम की बहाली पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाए।