1st Bihar Published by: Updated Apr 23, 2020, 7:29:12 PM
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PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में एकाएक हुए इजाफे को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है. मास्क के बिना घर से बाहर निकलने वाले लोगों प्रशासन सजा देगी.
स्वास्थ विभाग की तरफ से आज एक आदेश जारी कर बिहार में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने कहा है कि बिहार में आम लोगों के साथ-साथ सब्जी और फल बेचने वाले दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, अन्य तरह के व्यवसायिक संस्थान में काम करने वालों के साथ-साथ सफाई कर्मी, सुधा डेयरी का उत्पाद बेचने वालों के लिए भी मास्क को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि N95 मास्क के आलावा दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह स्पष्ट किया गया है कि N95 मास्क कोविड-19 की जांच और चिकित्सा में शामिल मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक है. बाकी बचे प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिक प्लाई मास्क या कपड़े के डबल लेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं. कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है. सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि वह अपने इलाकों में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करें.