ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बेखौफ अपराधियों ने शख्स को मारी बैक टू बैक 6 गोलियां, मौके पर हुई मौत; इलाके में सनसनी Operation Sindoor: बिहार के लाल शहीद मनीष कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा नवादा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, ‘भारत माता जय’ के लगे नारे SSC job update 2025: सरकारी नौकरी चाहिए? 2025 में आ रही हैं 8 बड़ी भर्तियां – पूरी डिटेल अभी पढ़ें! Bihar Crime News: सुप्रीम कोर्ट के जज पर हमला मामले में 5 आरोपी दोषी करार, 20 मई को सजा का एलान; 22 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला Sudhakar Singh exposed corruption in the Bihar: क्या बिहार सरकार कर रही है 10000 करोड़ की लूट? RJD सांसद ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए किया सनसनीखेज खुलासा! India Pakistan: शहबाज शरीफ ने खोली खुद की पोल, माना भारत की मिसाइलों ने कर दी थी पैंट गीली, बंकर में जा छिपा था उनका कायर जनरल Sukanya Samriddhi Yojana: 833 रुपये में बेटी के सपनों को पंख दें... जानिए Sukanya Samriddhi Yojana कैसे बना सकती है आपके परिवारों का भविष्य? Bihar News: 470 करोड़ खर्च यहाँ बनाया जाएगा रेलवे का विशेष पुल, अब ट्रेन के ऊपर से फर्राटे मारेगी दूसरी ट्रेन Crime News: शिक्षिकाओं की पिटाई से मासूम की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बर्बरता का खुलासा Shocking love story: 60 साल का वकील डॉक्टर की पत्नी को लेकर हुआ फरार , बोला- बचपन का प्यार है!

बिहार में शादी-ब्याह या भोज करने से पहले थाने को खबर देनी होगी, कोरोना को लेकर सख्त हुई सरकार, जानिये क्या हैं नये आदेश

1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Jul 2020 08:03:56 AM IST

बिहार में शादी-ब्याह या भोज करने से पहले थाने को खबर देनी होगी, कोरोना को लेकर सख्त हुई सरकार, जानिये क्या हैं नये आदेश

- फ़ोटो

PATNA:  अगर आप बिहार में शादी-ब्याह या कोई ऐसा समारोह कर रहे हैं जिसमें निमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को बुलाया जा रहा है तो कार्ड बांटने से पहले इसकी खबर स्थानीय थाने को देनी होगी. सूबे में कोरोना के बढते मामलों के बीच राज्य सरकार ने ऐसा ही फरमान जारी किया है. 

समारोह करने के पहले थाने को खबर करें

दरअसल बिहार में कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ऐसे कई फैसले लिये गये हैं. सरकार ने सभी थानाध्यक्षों को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को नोटिस जारी करने को कहा है. थानाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हों. इसके अलाना सीमित संख्या में कैटरिंग स्टॉफ की अनुमति होगी. 

बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय किया है कि ऐसा कोई भी समारोह जिसमें निमंत्रण पत्र देकर लोगों को आमंत्रित किया जायेगा, उसकी खबर समारोह से पहले स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए जरूरी होगा. राज्य सरकार ने सभी थानाध्यक्षों को कहा है कि वे नोटिस जारी कर दें कि सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वाले होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा. थानेदार ये भी कोशिश करेंगे कि एक होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर में एक समय में एक ही समारोह हो.


नियमों का पालन नहीं किया तो पड़ोस की दुकानें भी बंद होंगी

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि वे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगायें, बाजारों में ज्यादा भीड़ होने और दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने या  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किये जाने पर उस दुकान के साथ-साथ पड़ोस की दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी दे सकेंगे. 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय किया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जाएगा. संबंधित जिले के डीएम परिस्थितियों को देख कर वहां सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. दरअसल केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के आदेश में कहा है कि जरूरत के मुताबिक राज्य सरकार प्रतिबंधों को कड़ा कर सकती है. केंद्र के इसी आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है.