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बिहार : 15 दिन पहली और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने सुनाया अनोखा फैसला

1st Bihar Published by: Tahsin Ali Updated Sat, 26 Mar 2022 03:58:15 PM IST

बिहार : 15 दिन पहली और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने सुनाया अनोखा फैसला

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PURNEA : संपत्ति, खेत, खलिहान, घर और जायदाद का बंटवारा तो सभी ने सुना होगा लेकिन पूर्णिया में पति के बंटवारे का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। मामला तब सामने आया जब पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने पति को लेकर दो पत्नियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर अपना फैसला सुनाया। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र फैसला सुनाया है कि पति महीने में 15 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा जबकि 15 दिन दूसरी बीवी के साथ। परामर्श केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि पति दोनों पत्नियों को अलग-अलग घर में रखेगा और उनका भरण पोषण करेगा। परामर्श केंद्र के इस अनोखे फैसले के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।


दरअसल, दूसरी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि भवानीपुर थाना क्षेत्र के गोरियारी बस्ती निवासी पति ने उससे पहले से शादीसुदा होने की बात छिपाकर उससे शादी कर ली, पहली पत्नी से उसके 6 बच्चे भी हैं। सच सामने आने के बाद जब दूसरी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो पति उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा और घर से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना था कि दूसरी पत्नी पहली पत्नी के बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करती है, इसलिए उसे घर ले निकाल दिया था।


पूरी बात सुनने के बाद पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने पति और दोनों पत्नियों को जमकर फटकार लगाई। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में दोनों से बांड भरवाया गया। तय समझौते के तहत पति 15 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा जबकि महीने के 15 दिन दूसरी बीवी के साथ। पति को दोनों पत्नियों को अलग-अलग घर में रखना होगा। उसे दोनों पत्नियों का भरण-पोषण करना होगा और भविष्य में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद दोनों पत्नियां खुशी-खुशी पति के साथ वापस अपने घर लौट गईं।


बता दें कि पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 32 मामलों की सुनवाई की गई। 6 मामलों में पति-पत्नी को समझा-बुझाकर विदा किया गया। वहीं दो मामलों में लाख समझाने के बावजूद जब पति-पत्नी मिलने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें थाना अथवा कोर्ट जाने का सुझाव दिया गया। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की संयोजिका किरण बाला, सदस्य दिलीप कुमार दीपक, स्वाति, रविंद्र शाह, बबीता चौधरी, जीनत रहमान और प्रमोद जायसवाल ने दोनों पत्नियों और पति की सहमति के बाद यह फैसला सुनाया।