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बिहार सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टैक्स घटाया, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नगर निगम कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 21 Aug 2024 07:55:05 PM IST

बिहार सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टैक्स घटाया, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नगर निगम कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

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PATNA: बिहार सरकार ने वाहनों रजिस्ट्रेशन टैक्स घटा दिया है। पहले टू व्हीलर के लिए 1500 लगता था अब 1050 रुपया लगेगा। वही ऑटो का रजिस्ट्रेशन 5650 रुपये में पहले होता था अब 1150 में होगा। वही कैब का रजिस्ट्रेशन 23 हजार 500  में पहले किया जाता था अब इसे घटाकर 4150 रुपया किया गया है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी। 


कहा कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने टैक्स को घटाने का फैसला लिया है। मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया है। वही नगर निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से वैचारिक लाभ दिया जाएगा। वही 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से निगम कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।


 वही सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब यदि कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो सोशल रजिस्टर नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ बिना सोशल रजिस्टर नंबर के नहीं मिल सकेगा। यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार वन नाम से सेंट्रलाइज पोर्टल होगा जहां यह काम करना होगा नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ रोक दिया जाएगा। 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने कृषि विभाग, खेल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, श्रम संसाधन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।


पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित करने का बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा गया है। खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वही राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। सहरसा न्यायमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी। स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। 


वही पटना हाई कोर्ट की स्थापना शाखा में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के दो पदों का सृजन किया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अंग्रेजी, भौतिकी एवं गणित विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पूर्व से सृजित 273 पदों के अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक के 116 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। वही राजकीय पोलिटेक्निक या राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं गणित विषय के अंतर्गत पूर्व से सृजित व्याख्याता के कुल 284 पदों के अतिरिक्त व्याख्याता के कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। जबकि लघु जल संसाधन विभाग पटना मुख्यालय के लिए 3 ड्राइवर पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।


भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में इसे लेकर फैसला लिया गया है। महिलाओं को होने वाली सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव के लिए 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायररा टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति दी गयी। गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न जेलों में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन के लिए कारा चालक-1 के कुल 67 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।