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चुनाव में लगने वाली गाड़ियों का रेट हुआ तय, बस के 3500 तो बाइक को 350 रुपये तय; देखें पूरी लिस्ट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 15 Mar 2024 08:07:08 AM IST

चुनाव में लगने वाली गाड़ियों का रेट हुआ तय, बस के 3500 तो बाइक को 350 रुपये तय; देखें पूरी लिस्ट

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PATNA : देश के अंदर अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होना है और इसको लेकर आयोग के तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आयोग ने चुनाव को लेकर उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को लेकर अहम जानकारी दी है जिसके बाद से वाहनों के अधिग्रहण पर मालिकों को अब परेशानी नहीं होगी। आयोग ने साफ़ कर दिया है कि जीप-कार को एक हजार तो मोटरसाइकिल को 350 रुपए रोजाना मिलेगा।


दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों के अधिग्रहण की दर तय कर दिया है। इसके तहत बस, ट्रक, स्कॉर्पियो-इनोवा से लेकर ऑटो, डंपर सबके दैनिक रेट तय कर दिये गये हैं। यही नहीं इस बार चुनाव के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। इसके लिए व्हिकल मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस) पोर्टल तैयार किया गया है, जहां वाहनों से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े अपलोड होंगे।


परिवहन विभाग ने चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। इस क्रम में विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। इसके तहत बस (50 से अधिक सीट): 3500, बस (40-49 सीट): 3200मिनी बस: 2500,मैक्सी, सीटी राईड, विंगर, टेम्पो ट्रैवलर व समकक्ष: 2000 तय किया गया है। 


जबकि छोटी कार: 1000,छोटी एसी कार: 1100, ट्रेकर, जीप: 1000, बोलेरो, सुमो, मार्शल: 1200 (एसी: 1600),स्कार्पियो, क्वालिस, टवेरा (एसी): 1900, इनोवा, सफारी (एसी): 2100, विक्रम, मैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फोर्स, मेटाडोर: 900 ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा: 700, मोटरसाइकिल: 350, भारी वाहन: 2500-3200, मध्यम वाहन: 1700,हल्का वाहन: 1000-1400 ट्रैक्टर-ट्रेलर: 1000,तय किया गया है। 


उधर, विभाग ने जारी मार्गदर्शिका में बताया है कि निवार्चन कार्य में काफी संख्या में मतदानकर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के आवागमन के साथ चुनाव सामग्रियों की भी ढुलाई के लिए वाहनों की जरूरत होती है.सरकारी वाहनों से इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होने पर जिला स्तर पर वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। विभाग ने सभी जिलों को मतदान केंद्रों, अर्द्धसैनिक व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर वाहनों का आकलन करने का निर्देश दिया है।