Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Bihar News: दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, नाइट लैंडिंग नहीं होने से बढ़ी परेशानी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 30 Jan 2024 03:06:12 PM IST
- फ़ोटो
DESK : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को आधिकारिक रहस्यउजागर करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी जानकारी दी है।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों (Cipher) को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
आपको बताते चलें कि, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक ‘‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’’
उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया तथा जनता की पहुंच का आदेश दिया था। फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’