1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 03, 2023, 1:50:38 PM
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DESK: बाल विवाह जहां गैरकानूनी है लेकिन इसके बावजूद देश में बाल विवाह जारी है. बाल विवाह को लेकर सरकार भले सख्त कानून बनाए लेकिन आज भी इस सालों से चली आ रही परम्परा अभी भी जारी. इसी क्रम में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं. अब आगे पुलिस की कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू जाएगी.
बता दें हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस की कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू जाएगी. मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं. आपको बता दे पिछले महीने ही असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था और इन मामलों में सभी हितधारकों से मदद मांगी थी.
असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि अगले 5-6 महीनों में ऐसे हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा. क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से पति ही क्यों न हो. CM ने कहा कि महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.