ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बिहार से चलेगी इतनी स्पेशल ट्रेनें, जानें क्या है टाइमिंग और रुट? Bihar Election : राजधानी के इन इलाकों में कल नहीं चलेंगे नाव, प्रसाशन ने लेटर जारी कर लगाई रोक; जानिए क्या है वजह Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, आशा कार्यकर्ता के घर से 32.42 लाख कैश जब्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मुजफ्फरपुर से 4186 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना DGP ने दिया इस्तीफा ! इस वजह से केंद्र ने जताई थी आपति; कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ा पद; नए नाम को लेकर चर्चा तेज Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, आपात स्थिति से निपटने के लिए कसी कमर Bihar Voting : पहले चरण में मतदान समय में बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; इन चीजों पर भी रहेगी नजर Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में लगा भीषण जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से ठप हुई राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था Bihar Election 2025 : लालू यादव ने मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर नीतीश सरकार गिराने में मांगी थी मदद, तब BJP विधायक ने RJD सुप्रीमों का ऑडियो कर दिया था वायरल; अब पत्ता साफ़ हुआ तो तेजस्वी से मिला लिया हाथ Mirzapur Train Accident: कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 29 Jun 2024 04:51:52 PM IST

सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

- फ़ोटो

DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 


दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शराब नीति केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी बीते 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।कोर्ट से सीबीआई को तीन दिन की रिमांड मिली थी। तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने 29 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।


सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और करीब दो घंटे बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।


बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के फैसले के बाद 24 जून की देर रात सीबीआई के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे थे और सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। 25 जून को सीबीआई केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड मागी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिन का रिमांड दिया था।