क्या यही शराबबंदी है? पेट्रोल के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब बरामद झारखंड में रेल हादसा: दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, मची अफरा-तफरी Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट अरवल में DM अभिलाषा शर्मा ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 08 Mar 2022 09:31:03 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : साइबर फ्राड में बैंक से ग्राहकों के पैसे को फर्जी तरीके से उड़ा लेने के मामले को पटना हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में कोर्ट ने बैंक प्रबंधक को आदेश दिया कि बैंकों में जमा राशि ग्राहकों का है, न कि सरकार का. इसलिए ग्राहकों पैसा उन्हें वापस दिया जाए.
जानकरी हो कि राजीव नगर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया (State Bank of India, SBI) से जुड़ा है. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने साइबर अपराध से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पटना के SSP को भी निर्देश दिया है कि राजधानी के सभी थानों में इस तरह की दर्ज रिपोर्ट का अपने स्तर से जांच करें और अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया की राजीव नगर शाखा के प्रबंधक भी उपस्थित थे. जेल में बंद एक व्यक्ति के खाते से भी साइबर अपराधियों द्वारा पैसा निकाल लिए जाने पर ब्रांच मैनेज ने बताया कि पैसे की निकासी दिल्ली के वसंत विहार शाखा से की गई है. ऐसा लगता है कि यह काम किसी नजदीकी ने किया है. कोर्ट ने पूछा कि फिक्स्ड डिपोजिट का पैसा कैसे निकाला गया. जिस पर शाखा प्रबंधक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि ग्राहकों का पैसा साइबर अपराधियों द्वारा गलत तरीके से निकाले जाने के मामले पर वह अपने स्तर से जांच कर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं.