CBSE 10th & 12th Result Update: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, इन वेबसाइट पर देखें नतीजे Bihar Politics: ‘अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शरमा देते हैं’ तेजप्रताप यादव पर मांझी की बहू का तीखा तंज Bihar Politics: ‘अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शरमा देते हैं’ तेजप्रताप यादव पर मांझी की बहू का तीखा तंज Bihar News: बिहार के इन पांच जिलों में होगी मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम की कॉपियो का मूल्यांकन, BSEB ने जारी की लिस्ट Bihar Toll Plaza: बिहार के इस जिले में हाईवे पर चलना होगा महंगा, अब देना होगा टोल टैक्स – DM ने जारी किया आदेश Success Story: कभी छक्का कहकर मजाक उड़ाते थे लोग, अब बिहार पुलिस में सेवा देगी ट्रांसजेंडर दिव्या ओझा India-Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर ज्योतिषी ने कर दी बड़ी भयंकर भविष्यवाणी, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे India-Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर ज्योतिषी ने कर दी बड़ी भयंकर भविष्यवाणी, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे India Pakistan War: युद्ध में अब तक नहीं उतरा है भारत, असली खेल शुरू होना अभी है बाकी Devesh Chandra Thakur donates salary:जदयू सांसद ने सेना के सम्मान में एक साल का वेतन पीएम राहत कोष में दिया
1st Bihar Published by: Updated Tue, 06 Oct 2020 02:01:12 PM IST
- फ़ोटो
DESK : पारिवारिक पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया हैं. सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों के बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया है. इस बदलाव के तहत अब पेंशन योजना में अभी तक चली आ रही 7 साल की लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है. नए नियम से देश के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा.
इस नए नियम से सैन्यकर्मीयों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. रक्षा मंत्रालय ने अब सैन्यकर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त हटा दी है. पहले सात वर्ष लगातार सेवा देने के बाद ही परिवार को यह पेंशन मिलती थी. सोमवार को इस बारे में एक अधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई. बयान के मुताबिक यह पेंशन सैन्यकर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और यह उसकी दुभाग्यपूर्ण मृत्यु के दिन से दस वर्ष तक परिवार को मिलती थी. लेकिन अब सात वर्ष तक लगातार सेवा की आवश्यक शर्त को हटा दिया गया है.
ईओएफपी सैन्यकर्मी के वेतन की आधी रकम होती थी तो आर्डनरी फेमिली पेंशन (ओएफपी) वेतन का 30 फीसद मिलती थी. इसके अलावा, रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु सात साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी पहली अक्टूबर 2019 से ईओएफपी के लिए पात्र होगा. यदि नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति के बाद सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से सात साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए ईओएफपी दी जाती है.