ब्रेकिंग न्यूज़

Viral Wedding Card in Bihar: बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी की शादी का कार्ड हुआ वायरल, दुल्हन के बारे में लिखी ऐसी बात कि हर कोई हैरान Viral Wedding Card in Bihar: बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी की शादी का कार्ड हुआ वायरल, दुल्हन के बारे में लिखी ऐसी बात कि हर कोई हैरान Suhas Shetty: कौन थे हिंदू कार्यकर्त्ता सुहास शेट्टी? जिनकी बीच सड़क निर्मम हत्या कर दी गई, मंगलुरु में धारा 144 लागू Bihar News: बिहार के किसानों की बड़ी समस्या होगी दूर, करना होगा बस यह काम; जान लीजिए.. Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी National Herald case :नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, 7 मई को अगली सुनवाई SIT In Action: पाकिस्तान में 15 दिन रहा यह कांग्रेसी MP? पत्नी के NGO पर पाक से फंडिंग लेने का इल्जाम, जांच में जुटी SIT Success Story: चार बार फेल होने के बाद भी नहीं टूटे हौसले, कठिन परिश्रम कर 5वीं बार में बनीं UPSC टॉपर! Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, HC ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही बताया

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 Feb 2024 10:42:58 AM IST

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, HC ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही बताया

- फ़ोटो

DESK: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी।


दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बीते 31 दिसंबर को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी थी।हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में एक फरवरी को फिर से पूजा शुरू की गई। जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।


बीते 15 फरवरी को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया था। ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच दिनों में पूरी हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सही करार देते हुए पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।