ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने ASI सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 21 Jul 2023 05:38:19 PM IST

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने ASI सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया

- फ़ोटो

DESK: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विवादित परिसर को छोड़कर बाकी हिस्से की ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया है कि कोर्ट ने पहले सील किए गए वजू टैंक को छोड़ मस्जिद परिसर के बाकी हिस्से का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया है। 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज की अदालत में पेश करना होगा।


दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और वहां नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाया जाए। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


बीजे 16 मई को वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। इस याचिका पर बीते 14 जुलाई को जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। बता दें कि एक पक्ष कहता है कि यह शिवलिंग है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है। अब इस सर्वे से पता चल सकेगा कि हिंदू पक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है और यह भी पता चगेगा कि मस्जिद कितना पुराना है।