1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jul 08, 2024, 9:48:02 PM
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RANCHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हेमंत सोरेन को राहत देने वाले झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमानत के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ईडी ने याचिका दायर की गयी है। ऐसे में तीसरी बार सीएम बनने के बाद भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
बता दें कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को यह कहते हुए जमानत दी थी कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब ईडी ने सोरेन की जमानत रोकने के लिए 24 घंटे का समय मांगा तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को 50-50 हजार के दो मुचलकों पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन 149 दिन बाद जेल से बाहर निकल गये।
जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में ईडी ने याचिका दायर करते हुए यह कहा कि जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट का आदेश अवैध है और इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत है। ईडी ने यह दावा किया है कि हाई कोर्ट के फैसले में जमीन घोटाला मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं उनकी जमानत अनुचित है।