1st Bihar Published by: Updated Mar 17, 2022, 7:18:57 AM
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DESK : रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 22 दिन लगभग हो गये हैं. अभी तक दोनों देशों की तरह से बातचीत करके जंग रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. अब नीदरलैंड के हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (ICJ) ने बुधवार को रूस से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकने का आदेश दिया.
यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. ICJ के आदेश पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद ही इस फैसले को मानेगा.
कोर्ट ने रूसी संघ से कहा कि 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित किया जाए. अदालत ने 13-2 वोटों का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रूसी संघ यह सुनिश्चित करेगा कि वह सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा.
कोर्ट ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि दोनों पक्षों को किसी भी ऐसे कृत्य से बचना चाहिए जो विवाद को बढ़ा सकता है. ICJ के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 'रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की.
ICJ ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.'