ब्रेकिंग न्यूज़

शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Sep 2020 03:36:38 PM IST

अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को मिली जमानत, पत्नी के निधन के कारण मिला पैरोल

- फ़ोटो

RANCHI: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को रांची हाईकोर्ट से दो माह की जमानत मिली है. उनकी की पत्नी का निधन हो गया है. जिसके कारण दो माह का पैरोल मिला है. इलियास हुसैन चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है. 

मांगी थी जमानत

इलियास हुसैन ने जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें दो माह के लिए जमानत दी है. अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. 10 सिंतबर को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पत्नी की मौत कोरोना कि वजह से हो गई थी. उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था. 24 अगस्त को 65 साल की सलमा खातून कोरोना संक्रमित पाई गई थीं और तब से वह लगातार पटना एम्स में एडमिट थीं. 


बता दें कि इलियास हुसैन के पथ मंत्री रहने के दौरान 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था. इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इन दो सालों में करीब 3266 टन अलकतरा का घोटाला हुआ था. इस मामले में 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई  थी. तब से वह जेल में बंद है.