ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Bihar Election 2025: बिहार पहुंचकर महागठबंधन पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर दिया यह बड़ा दावा Anant Singh : अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब मोकामा में ललन बाबु संभालेंगे कमान, बदल जाएगा मोकामा का समीकरण Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस उम्मीदवार के घर पुलिस की रेड, जानिए.. क्या है पूरा मामला? ANANT SINGH : CJM कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल रवाना हुए अनंत सिंह, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए 'छोटे सरकार' NEET Exam: भारत में मेडिकल एजुकेशन में बड़ा बदलाव, NEET नहीं...अब यह परीक्षा बदलेगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया; जानें डिटेल Anant Singh : अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हुई बिहार पुलिस, दो अन्य आरोपी के साथ CJM के सामने होगी पेशी Anant Singh: अनंत सिंह के गिरफ्तार होते ही चर्चा में आए दोनों जुड़वा बेटे, जानिए कहां तक की है पढ़ाई और चुनाव लड़ने को लेकर क्या है विचार? Bihar Politics: बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और मुकेश सहनी ने पोखर में लगाई छलांग, मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां Bihar Politics: बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और मुकेश सहनी ने पोखर में लगाई छलांग, मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां

जानबूझकर Tax चोरी करने वाले को हो सकती है 7 साल की कैद, जानिए Income Tax का पूरा रूल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 29 Jul 2020 04:12:15 PM IST

जानबूझकर Tax चोरी करने वाले को  हो सकती है 7 साल की कैद, जानिए Income Tax का पूरा रूल

- फ़ोटो

DESK : जानबूझकर Tax चोरी करने वाले सावधान हो जाएं. टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा क्राइम है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है. 

कोई भी शख्स टैक्स, जुर्माने या ब्याज को कम करने या गिरवी रखने या अपनी आय को रिपोर्ट करने में किसी भी तरीके से धोखाधड़ी का प्रयास करता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावे कड़ा जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

आयकर विभाग की धारा 276 (C) के तहत अगर कोई शख्स 25 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स छुपाने की कोशिश करता है, तो उसे सजा के तौर पर न्यूनतम 6 महीने की जेल हो सकती है औऱ अधिकतम 6 महीने तक की जेल हो सकती है. वहीं Section 276C (2) के तहत अगर छुपाया गया टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होता है तो करदाता को न्यूनतम 3 महीने की जेल हो सकती है, तो अधिकतम 2 साल तक की हो सकती है. लेकिन इसके शर्त यह है कि इस धारा के अंतर्गत  तभी मामला दर्ज कराया जा सकता है, जब आपने जानबूझकर टैक्स छुपाया हो.