ब्रेकिंग न्यूज़

Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Bihar News: दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, नाइट लैंडिंग नहीं होने से बढ़ी परेशानी Bihar News: दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, नाइट लैंडिंग नहीं होने से बढ़ी परेशानी अपने प्रिय मित्र सतीश कौशिक की याद में Anupam Kher ने शुरू किया यह नेक काम, अब विश्व भर में हो रही सराहना

IPC की जगह लेगा नया आपराधिक कानून, जानिए.. देश में कब से लागू होगा; सरकार ने बता दिया डेट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 24 Feb 2024 04:55:30 PM IST

IPC की जगह लेगा नया आपराधिक कानून, जानिए.. देश में कब से लागू होगा; सरकार ने बता दिया डेट

- फ़ोटो

DELHI: आईपीसी की जगह देश में नया आपराधिक कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। देश में आगामी 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से इन तीनों कानूनों को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर को अपनी स्वीकृति दे दी थी।


दरअसल, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में विधेयक पेश किया था। इसके बाद इसे गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया गया। संसद से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी।


केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए कानूनों के प्रावधान आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये तीनों कानून सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों का उद्देश्य आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा देने, राजद्रोह को खत्म किए जाने और कई अन्य बदलावों के साथ-साथ राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक नए सेक्शन को पेश करना और ब्रिटिश काल से चले आ रहे कई कानूनों को पूरी तरह से बदलना है।