1st Bihar Published by: Updated Jul 23, 2020, 1:43:36 PM
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RANCHI: कोरोना को कंट्रोल करने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा और कड़ा फैला लिया है. अगर अब कोई झारखंड में मास्क नहीं पहनता है तो उसको 2 साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति दे दी गई है. फैसले में सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकेगी.
कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि कोरोना संकट में लोग इसके अनुपालन में लापरवाही बरत रहे हैं. लेकिन इसको लेकर संबंधित दंड और कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी. लेकिन अब झारखंड में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 लागू हो जाएगा.