Litchi Farming: रेलवे का एक फैसला और उत्तर बिहार के लीची उत्पादकों का मुनाफा ही मुनाफा, जानिए कैसे... Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक, किसी भी तरह का कारोबार पूरी तरह से बैन Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक, किसी भी तरह का कारोबार पूरी तरह से बैन Hot Bedding: आधा बिस्तर किराए पर देती है यह महिला, इन शर्तों को मान कर बगल में सो सकता है कोई भी अजनबी Summer health tips: गर्मियों के मौसम में रामबाण है गुड़ का पानी, जानिए इसके 7 जबरदस्त फायदे! Pahalgam Attack: ‘इंतजार कीजिए, आतंकवादी मारे जाएं तो पटाखा जरूर फोड़िएगा’ गृह राज्यमंत्री ने क्यों कही यह बात? New Traffic Rules: हद पार की तो धो बैठोगे ड्राइविंग लाइसेंस से हाथ, नियमों में सख्ती के बाद अब भारी पड़ेगी थोड़ी भी लापरवाही Pahalgam Attack BBC Coverage :भारत विरोधी नैरेटिव पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया घिरा...पहलगाम हमले पर BBC की विवादित रिपोर्टिंग! Viral Video: मन होखे त बोलीं... बेटे के उपनयन संस्कार में मर्यादा लांघ गए मुखिया जी, बार बाला संग जमकर लगाए ठुमके; वीडियो वायरल Motor Vehicles Act road safety: भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होगा पॉइंट सिस्टम, बार-बार गलती पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 12 Aug 2023 01:35:36 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन गया है। कानून बनते ही भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली सेवा बिल को पास किया गया था।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। 'उपराज्यपाल' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।
बता दें कि इस सेवा बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐड़ीचोटी का जोर लदा दिया था। बिल के विरोध के समर्थन में उन्होंने पिछले दिनों विभिन्न राज्यों का दौरा कर विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सेवा बिल के विरोध का समर्थन केजरीवाल को दिया था। कांग्रेस समेत विपक्ष के करीब करीब सभी दलों ने दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने का भरोसा केजरीवाल को दिया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। विपक्ष के भारी विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह ले लेगा।