ब्रेकिंग न्यूज़

Family Five Members Death: मर्डर या सुसाइड? एक ही परिवार के पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप Family Five Members Death: मर्डर या सुसाइड? एक ही परिवार के पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप Success Story: मजदूर की बेटी बनी IAS अफसर, एस. अश्वथी ने चौथे प्रयास में UPSC किया पास; जानिए... सफलता की कहानी BIHAR CRIME : बिहार में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या,इलाके में मची सनसनी Bihar News: बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना के बाद हाईटेंशन तार की चपेट में आने से जिंदा जले ट्रैक्टर सवार दो युवक Bihar News: बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना के बाद हाईटेंशन तार की चपेट में आने से जिंदा जले ट्रैक्टर सवार दो युवक Bihar Co: महिला CO के खेल को DM ने पकड़ लिया, जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी को मिली यह सजा, जानें... कमाई के मामले में कई सेलेब्रिटीज से आगे हैं Bharti Singh, टीवी छोड़िए केवल यूट्यूब से हो जाती है तगड़ी इनकम.. Kanha Chhathi 2025: गोकुल में कैसे मनाई जाती है लड्डू गोपाल की छठी? जानें... मुहूर्त और महत्त्व मैच जीतने के मामले में पोंटिंग से भी आगे है यह भारतीय कप्तान, Team India को फिर नहीं मिलेगा ऐसा कोहिनूर

केके पाठक के विभाग को हाई कोर्ट से झटका, नियोजित शिक्षकों के मामले में HC ने सुनाया बड़ा फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 02 Apr 2024 12:51:58 PM IST

केके पाठक के विभाग को हाई कोर्ट से झटका, नियोजित शिक्षकों के मामले में HC ने सुनाया बड़ा फैसला

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सक्षमता परीक्षा से सहमें शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने या शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक पद पर बने रहेंगे और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है।


दरअसल, बिहार में शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली के बाद राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने उनकी सेवा को स्थाई करते हुए बीपीएससी पास शिक्षकों की तरह ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग उठाई थी। जिसके बाद सरकार ने तय किया था कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा को पास करना होगा।


राज्य सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों को समझता परीक्षा के जरिए पहले तीन मौके देने की बात कही गई लेकिन बाद में भारी विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए सक्षमता परीक्षा को पांच अटैम्पट कर दिया। 


सरकार के इस फैसले के खिलाफ नियोजित शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। इस बीच राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, जिसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक पास हुए हैं तो हजारों शिक्षक फेल भी हो गए हैं। 


मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दे दी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या जो परीक्षा में शामिल होने के बावजूद पास नहीं हो सके हैं, सभी पहले की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।